Shri Krishna Janmabhoomi Case : हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज, हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एकसाथ सुनेगा

हिंदू पक्ष का दावा- ईदगाह गर्भगृह की जमीन पर

नवप्रदेश डेस्क। Shri Krishna Janmabhoomi Case : मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। आज गुरुवार को जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया कि हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एकसाथ सुनी जाएगी।

मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि 1968 में हुए समझौते के तहत मस्जिद के लिए जगह दी गई थी। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं।

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