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Shilpa Shetty Raj Kundra : शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, 60 करोड़ रुपये की राशि जमा किए बिना नहीं जा सकेंगी विदेश, कोर्ट ने सख्त शर्त रखी

Shilpa Shetty Raj Kundra :

Shilpa Shetty Raj Kundra :

Shilpa Shetty Raj Kundra : फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के लिए कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में कहा कि अगर यह दंपति विदेश यात्रा करना चाहता है, तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।

अदालत का यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपने खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ी एफआईआर में जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को निरस्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने फिलहाल LOC हटाने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक राशि जमा नहीं की जाती, वे देश नहीं छोड़ सकते।

अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय

इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को होगी। सूत्रों के अनुसार, दंपति ने लॉस एंजिल्स सहित कुछ अन्य देशों की यात्रा की अनुमति अदालत से मांगी थी, लेकिन न्यायपीठ ने साफ कर दिया कि भारी सुरक्षा राशि जमा किए बिना किसी भी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय यात्रा संभव नहीं है।

अदालत का यह रुख ऐसे समय आया है जब मुंबई पुलिस की आर्थिक (Shilpa Shetty Raj Kundra) अपराध शाखा (EOW) 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह जांच फिलहाल अंतिम चरण में है, और कई आर्थिक दस्तावेज़ों की जांच अभी जारी है।

क्या है पूरा मामला

यह मामला अगस्त 2025 में सामने आया था। लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक और व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

कोठारी ने अपने बयान में कहा कि 2015 से 2023 के बीच दोनों ने उनकी कंपनी से 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था। यह ऋण उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए लिया जाना था, जिसे लाइफस्टाइल उत्पादों और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था।

निवेश का झांसा और रकम का गलत उपयोग

शुरुआत में यह एक 12 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण माना जा रहा था, लेकिन बाद में शिल्पा और राज ने कोठारी को इसे निवेश (Shilpa Shetty Raj Kundra) के रूप में परिवर्तित करने के लिए मना लिया और मासिक रिटर्न तथा पूरी राशि की वापसी का वादा किया। कोठारी के अनुसार, उन्होंने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये और उसी साल सितंबर में 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।

अब उनका दावा है कि इस रकम का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों की जगह निजी खर्चों के लिए किया गया। कोठारी ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी के संचालन से जुड़ी कई आर्थिक जानकारियाँ उनसे छिपाई गईं और बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।

लुकआउट सर्कुलर और पूछताछ जारी

सितंबर में EOW ने दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया, जिससे उन्हें देश छोड़ने से रोका गया। पिछले सप्ताह, शिल्पा शेट्टी से चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। हालांकि, अभी तक जांच एजेंसी ने उनकी भूमिका को लेकर अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्तर पर अदालत द्वारा सुरक्षा राशि की शर्त लगाना यह संकेत देता है कि जांच एजेंसी को अभी भी मामले में कुछ वित्तीय लेन-देन की पुष्टि करनी है। अगर दंपति 60 करोड़ रुपये की राशि जमा नहीं करते, तो (Court Case) विदेश यात्रा की अनुमति फिलहाल संभव नहीं होगी।

मामले की संवेदनशीलता पर अदालत का रुख

अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी टिप्पणी की कि बड़े वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामलों में आरोपी पक्ष को पूर्ण सहयोग देना चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्थिक अपराध से जुड़ी जांच में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है।

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