Shilpa Shetty Raj Kundra Fraud Case : शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा 60 करोड़ की धोखाधड़ी केस को खारिज कराने पहुंचे हाई कोर्ट
Shilpa Shetty Raj Kundra Fraud Case
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति (Raj Kundra) राज कुंद्रा ने 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी (Shilpa Shetty Raj Kundra Fraud Case) के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज एफआईआर को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में चुनौती दी है। दंपती ने अदालत से अपील की है कि एफआईआर को रद्द किया जाए और उनकी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने तक पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से रोका जाए।
साथ ही, इस अवधि में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। यह याचिका सोमवार को मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकलद की पीठ के समक्ष पेश की गई। अदालत ने शिल्पा और कुंद्रा को निर्देश दिया कि वे मामले के शिकायतकर्ता दीपक कोठारी को अपनी याचिकाओं की एक प्रति सौंपें। अब मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
60 करोड़ रुपये के निवेश का विवाद
शिकायतकर्ता (Complainant Deepak Kothari) दीपक कोठारी ने दंपती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड (Best Deal TV Pvt. Ltd.) में 60 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए राजी किया था। लेकिन बाद में यह राशि कंपनी के व्यवसायिक उद्देश्यों के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल की गई। कोठारी ने आरोप लगाया कि निवेश के एवज में उन्हें न तो वादा किया गया रिटर्न मिला और न ही निवेशित धन वापस किया गया।
शिल्पा शेट्टी का बचाव
शिल्पा शेट्टी ने अपनी याचिका में कहा है कि एफआईआर पूरी तरह झूठे तथ्यों पर आधारित है और इसे धन उगाही (Money Extortion) के इरादे से दाखिल किया गया है। उन्होंने बताया कि वह कंपनी की गतिविधियों से केवल सीमित अवधि के लिए जुड़ी थीं और उनका कंपनी के वित्तीय संचालन में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं था।
यह पूरा मामला व्यावसायिक नुकसान (Commercial Dispute) से संबंधित है, न कि किसी आपराधिक साजिश या धोखाधड़ी से। राज कुंद्रा की ओर से भी यही दलील दी गई है कि (EOW Mumbai Investigation) आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई यह एफआईआर कानूनी रूप से असंगत है, क्योंकि यह एक व्यापारिक विवाद को आपराधिक रंग देने की कोशिश है।
(Shilpa Shetty Raj Kundra Fraud Case) अदालत का निर्देश
पीठ ने दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामला गंभीर वित्तीय विवाद से जुड़ा है और इसमें दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर निर्धारित करते हुए पुलिस से फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई न करने को कहा है।
