-पवार गुट को चुनाव आयोग द्वारा कोई चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया
नई दिल्ली। sharad pawar: सुप्रीम कोर्ट से आज शरद पवार को राहत मिली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कमान चुनाव आयोग के द्वारा भतीजे अजीत पवार को दी जाने वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई करने सहमति दे दी है।
मुख्य न्यायाधी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शरद पवार गुट का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह इस मामले में यथाशीघ्र सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र में अगले सप्ताह विधानसभा सत्र के मद्देनजर शरद पवार के गुट के विधायकों को अजीत पवार समूह द्वारा जारी व्हिप का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर तत्काल विचार किए जाने की आवश्यकता है। श्री सिंघवी ने यह भी कहा कि शरद पवार गुट को चुनाव आयोग द्वारा कोई चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया गया है।