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अडानी हिंडनबर्ग मामले में जारी रहेगी सेबी की जांच, SC ने दिया 14 अगस्त तक का समय

SEBI investigation will continue in Adani Hindenburg case, SC gives time till August 14

adani hindenburg case

-14 अगस्त तक मामले में अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी

नई दिल्ली। adani hindenburg case: अडानी गु्रप और हिंडनबर्ग केस की सुनवाई अब एक महीने बाद होगी। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने बाजार नियामक सेबी को इस मामले में 14 अगस्त तक जांच जारी रखने की इजाजत दे दी है। मंगलवार को सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने सेबी जांच की स्थिति पर संज्ञान लिया। नियामक की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की जांच यथासंभव तेजी से चल रही है।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने जवाब दाखिल कर दिया है। एक अन्य याचिकाकर्ता जया ठाकुर के वकील वरुण ठाकुर ने कहा, रिपोर्ट खुद कहती है कि जांच एजेंसियां जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई।

इस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि रिपोर्ट (adani hindenburg case) में ऐसा कुछ नहीं है और कहा कि ये आपके मन का विचार है। वकील एमएल शर्मा की ओर से अनुरोध किया गया था कि कोई भी पक्ष हमें अपने जवाब की प्रति नहीं दे रहा है अदालत को इस संबंध में सभी को निर्देश देना चाहिए।

सॉफ्ट कॉपी देनी होगी

अदालत ने मंगलवार को निर्देश दिया कि सेबी के हलफनामे की एक सॉफ्ट कॉपी याचिकाकर्ताओं को दी जाए और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि सॉफ्ट कॉपी अदालत के समक्ष पेश की जाए और इसे रिकॉर्ड पर अपलोड किया जाए। इस पर तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी को सॉफ्ट कॉपी मिले।

सेबी ने हलफनामे में क्या कहा?

सोमवार को अदालत में दायर एक हलफनामे में सेबी ने कहा कि 2016 से अडानी समूह की कंपनियों की जांच नहीं करने के सभी दावे निराधार हैं। सुप्रीम कोर्ट को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों से अवगत कराने के साथ ही रिपोर्ट पर उचित आदेश पारित करने की भी अपील की गई।

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