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SC Canceled The Money Laundering Case : घोटाले में जांच एजेंसियों को धक्का, मनीलांड्रिंग केस सुप्रीम कोर्ट से रद्द

SC Canceled The Money Laundering Case :

SC Canceled The Money Laundering Case :

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-न अपराध, न अवैध आय, मामला ही नहीं बनता, फैसले से IAS टुटेजा और पुत्र यश सहित 6 को राहत

रायपुर/नवप्रदेश। SC Canceled The Money Laundering Case : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2160 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में बड़ा फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीलांड्रिंग के केस को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा-न अपराध, न अवैध आय, मामला ही नहीं बनता, फैसले से IAS टुटेजा और पुत्र यश सहित 6 को राहत मिलने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की डबल बेंच ने सोमवार को अलग-अलग याचिकाओं की संयुक्त तौर पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में ईसीआईआर और एफआईआर को देखने से पता चलता है कि कोई विधेय अपराध नहीं हुआ और अपराध से कोई आय नहीं है, इसलिए मनीलांड्रिंग का केस नहीं बनता।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, उसकी मूल प्रति आना बाकी है। गौरतलब है, इस मामले में जिन छह लोगों ने याचिकाएं लगाई थीं, उनमें एक अनवर ढेबर भी है। फिलहाल अनवर कोर्ट की ओर से एसीबी-ईओडब्लू की रिमांड पर है। सोमवार शाम तक कारोबारी अनवर को पेश किया जाएगा। एसीबी-ईओ़डब्लू फिर रिमांड मांग सकती है।

टुटेजा पिता-पुत्र को राहत, अनवर पर क्या असर…

विधि विशेषज्ञों का कहना है कि आदेश देखने के बाद ही कहा जा सकता है कि शराब घोटाले की वर्तमान जांच पर इस फैसला का क्या असर होगा। कोर्ट के आर्डर देखकर ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जितने भी याचिकाकर्ता हैं, उन्हें बड़ी राहत मिली है।

मामले में पूर्व IAS अनिल टुटेजा और बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, करिश्मा ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी औरसिद्धार्थ सिंघानिया याचिकाकर्ता हैं। जाहिर है सभी को राहत मिल सकती है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि एसीबी-ईओडब्लू के केस में अनवर को क्या राहत मिलेगी। क्योंकि वह अभी एजेंसी की हिरासत में है।

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