- आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक
- साढ़े तीन हजार लीटर से ज्यादा अवैध मदिरा जप्त
- ओव्हर रेट और अवैध शराब की शिकायतों पर 24 घंटें में हो ठोस कार्रवाई
रायपुर। अवैध शराब के कारोबार पर कठोरता से रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में वाणिज्यिक-कर (आबकारी विभाग) द्वारा सघन छापामार अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आज यहां आबकारी भवन में विभागीय अधिकारियों की राज्यस्तरीय मासिक बैठक लेकर इस अभियान की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में जिला आबकारी अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश भर में पिछले माह अप्रैल 2019 में छापामार अभियान के तहत अवैध शराब के कारोबार के 947 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 894 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन प्रकरणो में तीन हजार 632 लीटर अवैध शराब जप्त की गई। इसके अलावा शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त पाए गए आठ वाहनों को भी जप्त कर लिया गया। बैठक में आबकारी आयुक्त डॉ. सिंह ने अधिकारियों को देशी-विदेशी मदिरा दुकानों की नियमित रूप से जांच करने और आकस्मिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने शराब की गुणवत्ता का भी ध्यान रखने की जरूरत पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि सभी जिला आबकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित कीमत से अधिक मूल्य पर शराब किसी भी हालत में न बिकें। अगर कही ओव्हर रेट की शिकायतें मिलें, तो उन्हें तत्काल संज्ञान में लेकर जांच की जाए और दोषी व्यक्तियों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। आबकारी आयुक्त ने कहा कि ओव्हर रेट में शराब की बिक्री रोकने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए संबंधित जिले के आबकारी अधिकारियों को जिम्मेदार मानकर उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की भी गई है। आबकारी आयुक्त ने कहा कि इसे ध्यान में रखकर सभी अधिकारी पूरी सतर्कता से काम करें। ओव्हर रेट और अवैध शराब की शिकायतों पर संबंधित अधिकारी 24 घंटे के भीतर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें। आबकारी आयुक्त ने अधिकारियों को देशी-विदेशी मदिरा की दुकानों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे हमेशा चालू हालत में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर संतुष्टि जताई कि प्रदेश की सभी 650 देशी और विदेशी शराब दुकानों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे चालू हालत में हैं। इनमें 340 देशी और 310 विदेशी मदिरा की दुकानें शामिल हैं। डॉ. कमलप्रीत सिंह ने अधिकारियों से कहा कि शराब दुकानों में ग्राहकों को बिल अनिवार्य रूप देेने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग के विशेष सचिव ए.पी. त्रिपाठी, अपर आयुक्त पी.एल. वर्मा और आर.के.मण्डावी, ब्रेवरेज कार्पोरेशन के संयुक्त प्रबंध संचालक त्रिपाठी और सभी जिलों के आबकारी अधिकारियों सहित राज्य मुख्यालय के समस्त डिप्टी कमिश्नर, सहायक आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।