रायपुर/नवप्रदेश। RTO Big Action : बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाए कार की डिलीवरी करने पर कार्रवाई करते हुए आरटीओ ने होंडा कार डीलर शुभ होंडा का ट्रेड लाइसेंस एक माह के लिए सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही ताकीद किया गया है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करें, अन्यथा शोरूम का ट्रेड लाइसेंस स्थायी रूप में निरस्त कर दिया जाएगा।
नहीं दिया हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
बता दें कि 1 अप्रैल 2019 के पश्चात समस्त (RTO Big Action) नयी गाड़ियों में निःशुल्क की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाकर दिये जाने का नियम है। कोई भी डीलर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने हेतु वाहन क्रेता से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता है। वाहन विक्रेता डीलर गाड़ी को शोरूम से बाहर निकाल कर क्रेता को डिलीवरी भी तभी दे सकता है जब डीलर के द्वारा गाड़ी का नंबर अलाट कर दिया गया हो और इसके पश्चात हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) गाड़ी में निःशुल्क लगा दिया गया हो।
शोरूम संचालक की जवाब से असंतुष्ट
आरटीओ रायपुर द्वारा शुभ होंडा कार शोरूम (RTO Big Action) को जाँच में पाया गया कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाए वाहन क्रेता को दिया जा रहा है। इस विषय में डीलरशिप ने बताया कि मुहूर्त को वजह से गाड़ी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाये दे दिया गया। जवाब को अमान्य करते हुए आरटीओ रायपुर ने एक महीने के लिए ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की, साथ ही दोबारा इस तरह की गलती पाए जाने पर स्थाई रूप से ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई।