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RTI लगाकर भी पत्नी जान सकती है पति का वेतन, आयकर विभाग को मिला आदेश

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RTI for husband salary : केंद्रीय सूचना आयोग ने 15 दिन केे भीतर ब्योरा देने का कहा

नवी दिल्ली/ए.। RTI for husband salary : अब पत्नियों को अपना वेतन कम बताने वाले पतियों की पोल खुल जाएगी। यदि किसी महिला को ऐसा लगा कि उसका पति उसे अपनी पगार कम बता रहा है तो वह आरटीआई (rti for husband salary) लगाकर आयकर विभाग से अपने पति के सही वेतन का ब्योरा प्राप्त कर सकती है। एक महिला ने इसी तरह से अपने पति के वेतन का सही-सही ब्योरा हासिल किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जोधपुर की रहमत बानो को इस बात की जानकारी चाहिए थी कि उसके पति को कितना वेतन मिलता है। इसके लिए उसने इंकम टैक्स विभाग में आवेदन किया था। लेकिन विभाग ने उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया।

कहा कि तीसरे पक्ष को ऐसी जानकारी मांगना उचित नहीं है और यह जानकारी आरटीआई केे अंतर्गत नहीं आती। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने आयकर विभाग को नोटिस भेजा और 15 दिन के भीतर रहमत को उसके पति के वेतन का ब्योरा देने के लिए कहा। सीआईसी ने आयकर विभाग के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि यह जानकारी आरटीआई के तहत नहीं आती।

केंद्रीय सूचना आयोग ने ये दिया आदेश


केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि महिलाओं को अपने पति की कुल पगार व टैक्सेबल वेतन की जानकारी हासिल करने का पूर्ण अधिकार है। यह जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित नहीं है और ऐसा नहीं है कि इसे आरटीआई के तहत नहीं दिया जा सकता।

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