नई दिल्ली, नवप्रदेश : रोडरेज मामले (Road Rage Case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने की सजा बदलकर १ साल की सजा सुनाई है. ३४ साल पुराने मामले में सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा था.
जिसमे एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी. पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई थी जिसके बाद कोर्ट ने सिद्धू को १ साल की सजा (Road Rage Case) सुनाई है.
आरोप है कि नवजोत सिद्धू और गुरनाम सिंह के बीच पर्किंग को लेकर हाथापाई हुई थी. पुलिस ने इस पूरी घटना में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला (Road Rage Case) दर्ज किया था.
इसी साल मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने 33 साल पुराने रोड रेज केस में सिद्धू की सजा बढ़ाने की पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
IPC की धारा 323 के तहत सिद्धू पर 33 साल पहले केस दर्ज हुआ था. इसमें अधिकतम एक साल की सजा ही हो सकती है. जानकारी के मुताबिक, अब सिद्धू को पंजाब पुलिस कस्टडी में लेगी.
इस मामले में हाईकोर्ट ने सिद्धू को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ सिद्धू सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जहां उन्हें बरी कर दिया गया था।
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें बरी कर दिया था। पीड़ित पक्ष ने इसे लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की थी।