बिलासपुर, नवप्रदेश। आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आरक्षण पर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजभवन सचिवालय को नोटिस जारी की थी, जिस पर रोक लगा दी गई (Reservation Breaking) है।
अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को नोटिस जारी करने HC के अधिकार नहीं होने के तर्क को कोर्ट ने जायज माना (Reservation Breaking) है।
आपको बता दें राज्य सरकार और एक अधिवक्ता ने बढ़ाए गए आरक्षण पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के मामले में याचिका दायर की थी। जिस पर पूर्व में HC ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया था। HC से जारी नोटिस को चुनौती देते हुए सचिवालय ने आवेदन पेश किया (Reservation Breaking) था।