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Real Estate Regulation Chhattisgarh : बिना रेरा पंजीयन कृषि भूमि बेचने पर विशाल डेव्हलपर्स पर 5 लाख का जुर्माना

Real Estate Regulation Chhattisgarh

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Real Estate Regulation Chhattisgarh : बिना रेरा पंजीयन कृषि भूमि बेचने पर विशाल डेव्हलपर्स पर 5 लाख का जुर्माना छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने दुर्ग जिले के ग्राम परसदा में बिना अनुमति और पंजीयन के कृषि भूमि की बिक्री करने पर मेसर्स विशाल डेव्हलपर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई (Real Estate Regulation Chhattisgarh) रेरा अधिनियम के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन माने जाने पर की गई है।

रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 3 के अनुसार, कोई भी संप्रवर्तक किसी भी भू-संपदा परियोजना को रेरा में पंजीयन कराए बिना किसी योजना क्षेत्र में भूखंड, अपार्टमेंट या भवन का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, विक्रय या विक्रय का प्रस्ताव नहीं कर सकता और न ही किसी व्यक्ति को इसके लिए आमंत्रित कर सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करना है।

प्राधिकरण ने जांच के बाद पाया कि विशाल डेव्हलपर्स ने बिना पंजीयन कृषि भूमि की बिक्री की। यह स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन था, जिसके चलते कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। रेरा के अनुसार, जिन प्रोजेक्ट्स पर यह अधिनियम लागू होता है, उनका पंजीयन कराना अनिवार्य है। बिना पंजीयन की गई किसी भी तरह की बिक्री, प्रचार-प्रसार या बुकिंग को अवैधानिक माना जाएगा। यह फैसला (Real Estate Regulation Chhattisgarh) भविष्य के लिए एक सख्त उदाहरण के रूप में सामने आया है।

पारदर्शिता और अनुशासन का संदेश

रेरा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि राज्य में कोई भी बिल्डर या प्रमोटर इस नियम की अनदेखी नहीं कर सकेगा। इस निर्णय से यह संदेश गया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वाले सभी संप्रवर्तकों को कानून का पालन करना होगा। पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए रेरा ने यह कदम उठाया है ताकि आम उपभोक्ताओं को ठगी और धोखाधड़ी से बचाया जा सके।

उपभोक्ता सुरक्षा पर जोर

रेरा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखना है। जब कोई प्रोजेक्ट पंजीकृत होता है, तो उसकी सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होती है। उपभोक्ता यह देख सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट को अनुमति मिली है और उसकी स्थिति क्या है। बिना पंजीयन प्रोजेक्ट्स से उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इस कारण (Real Estate Regulation Chhattisgarh) रेरा ने बिना अनुमति भूमि बेचने वालों पर कठोर दंड लगाने की नीति बनाई है।

भविष्य में कड़ी कार्रवाई

रेरा ने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में यदि कोई भी प्रमोटर या बिल्डर बिना पंजीयन प्रोजेक्ट्स की बिक्री करेगा तो उसके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम न केवल विशाल डेव्हलपर्स बल्कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक चेतावनी है।

इस फैसले से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी, उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत होगा और बिल्डर्स पर कानूनी अनुशासन कायम रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय (Real Estate Regulation Chhattisgarh) आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर को और संगठित बनाने में मदद करेगा।

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