-एनबीएफसी एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
मुंबई। रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का पंजीकरण रद्द कर दिया है। मुंबई स्थित यह कंपनी विभिन्न सेवा प्रदाताओं (मोबाइल ऐप) जैसे वीकैश टेक्नोलॉजी, एक्सएनपी टेक्नोलॉजी, यारलुंग टेक्नोलॉजी, शिनरुई इंटरनेशनल, मैड-एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी और हाइडेटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा रही थी।
रिजर्व बैंक ने क्या कहा?
रिजर्व बैंक ने बताया कि कंपनी के डिजिटल ऋण परिचालन में आउटसोर्सिंग वित्तीय सेवाओं में आचार संहिता के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द कर दिया गया। कंपनी ने ऋण मूल्यांकन, ब्याज दर निर्धारण और केवाईसी सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को सेवा प्रदाताओं को आउटसोर्स किया। उन्होंने यह भी कहा कि इसके कारण सेवा प्रदाता जांच करने में विफल रहा। एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को पहले अभिषेक सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। कंपनी को जून 2015 में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
समिति मूल्यांकन करेगी
इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वभौमिक और लघु वित्त बैंकों से प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के लिए स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएससी) का पुनर्गठन किया है। पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एम.के. जैन होंगे। सार्वभौमिक और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों की प्रारंभिक जांच आरबीआई द्वारा लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है ताकि आवेदकों की प्रथम दृष्टया पात्रता सुनिश्चित की जा सके।
समिति के अन्य सदस्यों में रेवती अय्यर (निदेशक, केंद्रीय बोर्ड, आरबीआई) शामिल हैं; पार्वती वी सुंदरम (पूर्व कार्यकारी निदेशक, आरबीआई), हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर (पूर्व प्रबंध निदेशक, एसबीआई और पूर्व अध्यक्ष पीएफआरडीए); और एन एस कन्नन (पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी)।