लुधियाना, नवप्रदेश। पंजाब के पूर्व विधायक और लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह ने आज अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। सिमरजीत सिंह के ऊपर बलात्कार (Rape) का आऱोप लगाया गया था। जिसके बाद सिमरजीत सिंह फरार थे। पुलिस के हाथों से वे लगातार बचते हुए नजर आए। अदालत ने भी उन्हे भगौड़ा घोषित कर दिया था। जिसके बाद बैंस पर धारा 376, 354, 354-A, 506 और 120/B के तहत मामला दर्ज (Rape) किया गया था।
बता दें कि पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस सहित 6 अन्य लोग जिनमें कर्मजीत सिंह बैंस, परमजीत सिहं बैंस, सुखचैन सिंह, प्रदीप कुमार उर्फ गोगी, बलजिंदर कौर और जसबीर कौर आरोपी हैं। कर्मजीत सिंह, सिमरजीत सिंह बैंस का भाई है जिसे इसी महीने 2 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कर्मजीत को सिमरजीत की फैक्ट्री में छापेमारी कर पकड़ा था। इस दौरान सिमरजीत सिंह फरार (Rape) हो गया था।
सिमरजीत सिंह बैंस लुधियाना के आत्म नगर चुनावी क्षेत्र से दो बार विधायक रहा है। लुधियाना की एक कोर्ट ने इसी साल अप्रैल में सिमरजीत और अन्य आरोपियों को अपराधी घोषित किया था, क्योंकि कोर्ट में उनकी पेशी नहीं हो सकी थी। पुलिस भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी इसलिए अदालत ने आरोपियों को भगौड़ा घोषित कर दिया था। पूर्व विधायक ने इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने उन्हें ‘भगोड़ा घोषित’ करने वाले आदेश को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया था और इस संबंध में दायर की गई याचिका भी खारिज कर दी थी।