Raipur Traffic Police Became Strict : वर्दी में हेलमेट लगाए बिना चलाएगा जो स्टाफ बाइक तो देना होगा डबल जुर्माना

Raipur Traffic Police Became Strict : वर्दी में हेलमेट लगाए बिना चलाएगा जो स्टाफ बाइक तो देना होगा डबल जुर्माना

Raipur Traffic Police Became Strict :

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SSP सिंह के निर्देश का DSP ट्रेफिक गुरजीत सिंह ने कराया पालन, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का काटा चालान

रायपुर/नवप्रदेश। Raipur Traffic Police Became Strict : एसएसपी संतोष सिंह पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर नया फरमान जारी किये हैं। उन्हों ने सभी पुलिस स्टाफ को वर्दी की हालत में दोपहिया चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने का निर्देश दिया है। निर्देश के फ़ौरन बाद ही DSP ट्रेफिक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वाले यातायात कर्मचारियों का चालान काटते हुए स्पष्ट संदेश दिया है। खासकर यातायात पुलिस स्टाफ और जिला पुलिस बल को बतौर हिदायत मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोगुना जुर्माना किया गया है।

जानकारी के मुताबिक लोकसभा निर्वाचन 2024 का मतगणना इंजिनियरिंग कालेज सेजबहार में यातायात व्यवस्था हेतु सुबह 05.00 बजे से अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगायी गयी थी। यातायात थाना से दो कर्मचारी एक प्रधान आरक्षक एवं एक आरक्षक अपने दोपहिया वाहन से बिना हेलमेट लगाये ड्यूटी स्थल पर पहुँचे थे।

इंजिनियरिंग कालेज चौक पर पहले से उपस्थित उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह ने देखा और दोनों को रोककर हेलमेट नही लगाने की कोई खास वजह पूछी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों के विरूद्ध बिना हेलमेट दोपहिया चलाने के कारण मोटरयान अधिनियम की धारा 129/194 (डी) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर प्रत्येक को 1000-1000 रूपये का फाईन किया गया।

बता दें कि आम दुपहिया चालकों द्वारा बिना हेलमेट वाहन चलाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 129/194(डी) के तहत 500 रूपये जुर्माना का प्रावधान है। नये मोटरयान कानून 2019 के धारा 210 (बी) में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकारी जिसका कर्तव्य मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराना है, यदि वे ही (पुलिस अधिकारी) प्रावधानों का उल्लंघन करते है तो उनकी सजा दोगुनी होगी।

SSP सिंह और ASP ट्रेफिक शर्मा ने की है अपील

साथ ही SSP संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले में तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारी को वर्दी की हालत में दोपहिया/चारपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट-सीटबेल्ट धारण करते हुए यातायात नियमों का पालन कर नागरिकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने निर्देश दिए गये है। ASP यातायात ओपी शर्मा ने स्टॉफ व नागरिकों से अपील की है कि हेलमेट व सीटबेल्ट चालक की जीवन रक्षा के लिए है, इसे वाहन चलाते समय अवश्य धारण करें।

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