रायपुर, नवप्रदेश। राजधानी रायपुर में नए साल के जश्न के लिए गाइड लाइन जारी कऱ दी गई है। पुलिस एवं जिला प्रशासन ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सभी मैरिज पैलेस, क्लब, होटल और कैफे संचालकों की एक बैठक ली। जिसमें विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं।
पार्टी के दौरान डीजे साउंड सिस्टम बजाने को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोलाहल अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। अगर इस संबंध में शिकायत प्राप्त होगी तो कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम आयोजन स्थल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।
इवेंट पार्टी में शराब परोसने के लिए लायसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही निर्धारित समय का पालन करना होगा। इसकी जांंच के लिए प्रशासन द्वारा जांच दल का गठन किया जाएगा जो कि इवेंट पार्टीज में जाकर चेकिंग करेंगे।
इवेंट पार्टीज आर्गनाइज करने वाले संचालकों को बैठक में साफ कहा गया है कि पार्किंग क्षमता के अनुसार ही वे लोगों को आमंत्रित करें। अगर वाहन रोड में पार्क किए जाएंगे तो गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही रात 12.30 बजे के बाद कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजन की पूर्व सूचना जिला प्रशासन को देकर अनुमति प्राप्त करना होगा।
बैठक में संचालकों को साफ साफ चेतावनी दी गई है कि कार्यक्रम के दौरान अगर किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होगी तो संचालकों और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।