नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने की कार्यवाही
रायपुर/नवप्रदेश। Raipur Nagar Nigam : फाफाडीह स्थित मोती महल पर रायपुर नगर निगम के अमले ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि निगम के अधिकारियों ने रसीद पहले 20 हजार रुपए की काटी थी जिसे सुधार कर 10 हजार रुपए किया गया।
सोमवार को नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त प्रभात मलिक के आदेशानुसार नगर निगम जोन क्रमांक 3 एवं 4 के स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मोती महल होटल पर अचानक पहुंचे। विभाग के पास शिकायतें आ रही थी कि मोती महल में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है।
जनशिकायतों की वस्तुस्थिति की जानने प्रभारी (Raipur Nagar Nigam) स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही के नेतृत्व में टीम तैयार की गई। जिसमें जोन नम्बर 3 के जोन स्वास्थ्य अधिकारी डी. श्रीवास एवं जोन नम्बर 4 के स्वच्छता निरीक्षक श्री चंद्राकर, श्री सम्राट सहित महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं की उपस्थिति में सफाई व्यवस्था का मोती महल होटल में प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। इस दौरान मोती महल के प्रबंधक एवं स्टाफ द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का उल्लंघन करते पाया गया।
न तो खाने का सामान ढका था और न ही पहने हुए थे मास्क-ग्लव्स
होटल में औचक निरीक्षण में पाया कि कर्मचारी बिना मास्क एवं बिना ग्लब्स पहने कस्टमर (Raipur Nagar Nigam) को बेचा जा रहा है। यहां तक कि दुकान में खाने पीने की वस्तुओं भी बिना ढंके थे। इस तरह मोतीमहल होटल में बहुत भारी गंदगी तो पाया ही गया, साथ ही कोरोना नियमों का उल्लंघन भी किया। इसलिए स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही के निर्देश पर तत्काल 10000 रूपये का जुर्माना किया।
साथ ही संचालक को तत्काल सफाई व्यवस्था सुधारने, कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का पूर्ण व्यवहारिक पालन करने की कड़ी हिदायत दी गयी। बात की अन्यथा होने पर भविष्य में और कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी मोतीमहल के संचालक को दी गयी।