रायपुर, 7 जुलाई| Raipur Illegal Hoarding Fine : अब अगर आपने रायपुर की दीवार पर पोस्टर चिपका दिया, या अपनी दुकान या गाड़ी पर बैनर टांग दिया — तो सावधान हो जाइए! रायपुर नगर निगम ने ई-चालान सिस्टम को सख्ती से लागू करते हुए 50,000 से 1,00,000 रुपये तक जुर्माने की तैयारी कर ली है।
बिना अनुमति विज्ञापन करने पर न सिर्फ भारी भरकम जुर्माना लगेगा, बल्कि गाड़ी ज़ब्त, एफआईआर और संपत्ति सील तक की कार्रवाई का प्रावधान है।
नगर निगम एक्ट की धाराओं के तहत अब यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाना गैरकानूनी (Raipur Illegal Hoarding Fine)है, जब तक कि उसके लिए लिखित अनुमति ना हो।
महापौर मीनल चौबे ने इस बात पर ज़ोर दिया कि “नियमों की जानकारी पहले दी जाए, फिर समझाइश, फिर चेतावनी — और अंत में ही जुर्माना।”
लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे?
क्योंकि शहर की दीवारों पर सबसे ज़्यादा अवैध होर्डिंग राजनीतिक पार्टियों के पोस्टरों की होती है।
तो क्या नेता भी इस ई-चालान सिस्टम के दायरे में आएंगे?
नगर निवेश विभाग की मानें तो अब कोई छूट नहीं मिलेगी। चाहे आम नागरिक हो या कोई संगठन, नेता या संस्था — यदि अनुमति नहीं ली गई (Raipur Illegal Hoarding Fine)है, तो कार्रवाई होगी।
अन्य सख्त प्रावधान:
15 दिन में सुधार नहीं करने पर बिना नोटिस विज्ञापन हटेगा।
निजी संपत्ति पर बिना लाइसेंस बैनर लगे तो दोगुना जुर्माना लगेगा।
वाहनों पर विज्ञापन के मामले में जब्ती और काली सूची में नाम शामिल हो सकता (Raipur Illegal Hoarding Fine)है।
विज्ञापन शुल्क जमा न करने पर राशि संपत्ति कर में जोड़ी जाएगी, संपत्ति सील तक की कार्यवाही संभव।