रायपुर/नवप्रदेश। रायपुर (raipur) में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गणेशोत्सव (ganeshotsav) को लेकर कलेक्टर कार्यालय की ओर से विस्तृत दिशानिर्देश (guideline) जारी कर दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में मूर्ति से लेकर गणेश पंडाल का आकार तय किया गया है।
मूर्ति की ऊंचाई व चौड़ाई 4 गुणा 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं गणेश पंडाल का आकार 15 गुणा 15 से अधिक न हो। पंडाल के सामने कम से कम 5000 फीट की जग होना जरूरी है। मंडप पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए व्यवस्था न हो।
यहां तक कि आयोजकों के बैठने के लिए भी कुर्सियां न हो। अपर कलेक्टर नंदनवार की ओर से जारी दिशानिर्देशों (guideline) में रायपुर (raipur) में गणेशोत्सव (ganeshotsav) के लिए अन्य शर्तें भी रखी गई हैं। पढ़ें आदेश की पूरी कॉपी…