रायपुर/नवप्रदेश। रायपुर (raipur) में अब कोरोना मरीज (corona patient) होम आइसोलेशन (home isolation) में रहकर भी इलाज (treatment) करा सकेंगे। सिर्फ सी कैटेगरी (c category) के मरीजों (corona patient) के लिए यह व्यवस्था होगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर भारतीदासन ने आदेश जारी किया। स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर (raipur) जिला कलेक्टर को इसके लिए अधिकृत किया है।
सी कैटेगरी (c category) लो रिस्क होती है। रायपुर में सामने आने वाले अधिकतर कोरोना मरीज (corona patient) सी कैटेगरी वाले हैं। इनमें कोरोना के लक्षण काफी कम होते हैं। ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन (home isolation) में इलाज (treatment) की अनुमति के पूर्व शर्त व नियम संबंधी डक्लेरेशन फॉर्म भरकर देना होगा।
मरीज के लिए घर में अलग शौचालय होना जरूरी
एक शर्त यह भी है कि सी कैटेगरी के उन्हीं मरीजों को होम आइसोलेशन में इलाज की अनुमित दी जाएगी, जिनके लिए उनके घर में अलग शौचाल की व्यवस्था है। एसे मरीजों के घर में उन्हें रखने के लिए हवादार कमरे की भी व्यवस्था जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को निगरानी करनी होगी कि ऐसा मरीज होम आइसोलेशन के नियम का पालन कर रहा है या नहीं। परिजन को ऐसे मरीज को संबल देना होगा। सी कैटेगरी के मरीजों के लिए इस व्यवस्था की अनुमित स्वास्थ्य विभाग की ओर से दुर्ग जिले को दे दी गई है।