रायपुर/नवप्रदेश। रायपुर तथा बीरगांव (raipur and birgaon) में बुधवार से सात दिन के लिए लागू होने वाले निशेधाज्ञा आदेशों (prohibitory order) के दौरान छूट वाले समय में किराना दुकानें भी नहीं खुली रहेंगी। अनाज की दुकानों की बात करें तो सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की राशन दुकानें ही खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप 3 बजे तक चालू रहेंगे।
कलेक्टर कार्यालय से रविवार को जारी आदेश को लेकर सोमवार को स्थिति स्पष्ट की गई है। सुबह 6 से 10 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इनमें दूध, सब्जी, अंडा, ब्रेड, चिकन, मटन, फल शामिल हैं। सुबह 6 से 10 बजे तक इन्हीं के लिए छूट दी गई है। इसमें भी घर-घर जाकर दूध बांटने वाले तथा तथा न्यूजपेपर हॉकर को सिर्फ 9:30 बजे तक दूट होगी।
लेकिन किराना उक्त अवधि में किराना दुकानें खुली नहीं रहेंगी। गौरतलब है कि रायपुर तथा बीरगांव (raipur and birgaon) में कलेक्टर भारतीदासन की ओर से 22 जुलाई से निषेधाज्ञा आदेश (prohibitory order) लागू करने के ऐलान के साथ ही दोनों नगर निगम क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।