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Raid in Cafe : हुक्का पार्टी करते हुए संचालक गिरफ्तार, उसके बाद…

Raid in Cafe: Operator arrested while having hookah party, after that...

Raid in Cafe

रायपुर/नवप्रदेश। Raid in Cafe : तेलीबांधा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव स्थित व्हाइट अर्थ कैफे में हुक्का पार्टी करने वाले दो संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार तेलीबांधा पुलिस को सूचना मिली थी कि मरीन ड्राइव स्थित व्हाइट अर्थ कैफे के संचालक ने अपने कैफे में हुक्का पार्टी का आयोजन किया है।

जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर हुक्का बार संचालक को गिरफ्तार किया है।वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तेलीबांधा थाने की टीम ने उक्त कैफे में जाकर छापेमारी की कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान (Raid in Cafe) लोगों को हुक्का पिलाते वाइट अर्थ कैफे के संचालक तनूज पंजवानी व रवि आहूजा को पकड़कर उनके कब्जे से 3 हुक्का पॉट और रॉ मेटेरियल जप्त किया।

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आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में धारा 4/21, 6/24 सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद विमापन का प्रतिषेध व व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद का वितरण विनियमन कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की गई।

साथ ही आरोपियों के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत भी कार्रवाई (Raid in Cafe) की गई है। नियमों का पालन नहीं करने और कैफे के विरूद्ध लगातार शिकायत प्राप्त होने पर कैफे का लायसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई की जा रहीं है।

हुक्काबार पर हाईकोर्ट का स्टे

आपको बताते चले कि, रायपुर के राजेन्द्र नगर थाना प्रभारी ने एडिक्शन कैफे समेत 6 हुक्का बार संचालकों को कारोबार बंद करने के संबंध में नोटिस जारी किया था। इस नोटिस को चुनौती देते हुए कैफे संचालकों ने याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच में हुई।

वकील अंकुर अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया कि राज्य शासन ने हुक्काबार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इस पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस की ओर से बार संचालकों को बिना किसी कानून के दबाव डालकर हुक्का बार को बंद कराया जा रहा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि राज्य शासन कोटपा एक्ट में संशोधन कर हुक्काबार को प्रतिबंधित करने की बात कही है। संविधान के प्रावधान के अनुसार राज्य शासन बिना किसी कानून के इस तरह से किसी भी कारोबार को बंद नहीं करा सकती।

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