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अब नहीं होगी राफेल मामले की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी पुनर्विचार याचिकाएं

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नई दिल्ली/नवप्रदेश। राफेल डील (rafale deal) मामले की दोबारा (again) कोई जांच (not investigate) नहीं होगी और न ही इस मामले में किसी एफआईआर की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं (review petitions) को खारिज (quash) कर दिया।

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36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदी को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते रही है कि इसमें घोटाला हुआ है। कांग्रेस के मुताबिक उसके कार्यकाल के दौरान यह विमान वर्तमान कीमतों से कहीं  कम कीमत में खरीदा जा रहा था।

केंद्र की दलीलों को माना था तर्कसंगत

मामला शीर्ष अदालत में गया, जिसके  फैसले में सरकार की दलीलों को तर्कसंगत माना गया था। जिसको लेकर कई पुनर्विचार याचिकाएं (review petitions) दायर की गई थीं, जिन्हें  गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते (quash) हुए स्पष्ट  कर दिया कि अब राफेल डील (rafale deal) मामले की दाेबारा (again) जांच की जरूरत नहीं है (not investigate)।

राहुल गांधी पर नहीं चलेगा मानहानि का केस

हालांकि कांग्रेस को इस मामले में थोड़ी राहत जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस नहीं चलेगा। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को ताकीद दी है कि वे भविष्य में कोर्ट के संबंध में दिए जाने वाले बयानों को लेकर सावधानी बरतें। राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस नेत्री मिनाक्षी लेखी ने अवमानना का मुकदमा किया था।

फैसले का हवाला देकर बोला था पीएम मोदी पर हमला

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी राफेल डील के मुद्दे (rafale deal) पर लगातार पीएम मोदी पर हमला कर रहे थे। इसके लिए वे चौकीदार चोर है वाले नारे का इस्तेमाल कर रहे थे। एक रैली में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिए एक निर्णय का हवाला देकर कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है किचौकीदार चोर है।

भाजपा नेता मिनाक्षी लेखी ने राहुल के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट की  अवमानना करार दिया था और  उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहुल  गांधी माफी मांग चुके हैं इसलिए उन पर अवमानना का केस नहीं बनता।

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