रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए शहर के बकायादारों को अंतिम चेतावनी (Property Tax Deadline India) जारी कर दी है। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक टैक्स जमा नहीं करने वालों पर कुर्की और सीलबंदी जैसी कार्रवाई की जाएगी।
70 वार्डों में चल रहा विशेष अभियान
नगर निगम का राजस्व विभाग शहर के सभी वार्डों में अभियान चलाकर बड़े बकायादारों को नोटिस दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि समय रहते भुगतान नहीं करने पर नियमों के तहत सख्त कार्रवाई तय है।
17% अधिभार के साथ होगी वसूली
निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद टैक्स जमा नहीं करने वालों से 17 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) के साथ बकाया (Property Tax Deadline India) वसूला जाएगा। इससे करदाताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा।
छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे काउंटर
जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम के सभी जोन कार्यालय और काउंटर 31 मार्च तक लगातार खुले रहेंगे। यहां तक कि महावीर जयंती के अवकाश के दिन भी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
ऑनलाइन भुगतान की भी सुविधा
निगम ने नागरिकों को डिजिटल विकल्प (Property Tax Deadline India) भी दिया है। ‘मोर रायपुर’ ऐप और आधिकारिक वेबसाइट के जरिए घर बैठे ऑनलाइन संपत्ति कर जमा किया जा सकता है। इससे लंबी कतारों और परेशानी से बचा जा सकता है।
परेशानी से बचने की अपील
निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना बकाया कर जमा कर दें, ताकि किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई और मानसिक तनाव से बचा जा सके।
