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BREAKING : रायपुर, दुर्ग समेत प्रदेश के इन जिलों में भी धारा 144 लागू, दूसरे राज्यों …

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Prohibitory orders in cg districts : इस आशय के ओदश संबंधित जिलों के कलेक्टरों की ओर से जारी कर दिए गए हैं।

रायपुर/नवप्रदेश। Prohibitory orders in cg districts : प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन-प्रशासन स्तर पर संक्रमण की राकथाम के लिए सख्त व उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की दिशा में गुरुवार को बड़े कदम उठाए गए हैं। संक्रमण को रोकने के लिए रायपुर, दुर्ग समेत प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। रायपुर, दुर्ग के अलावा बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, कांकेर, मुंगेली में भी धारा 144 लगाई गई है।

इस आशय के ओदश (prohibitory orders in cg districts) संबंधित जिलों के कलेक्टरों की ओर से जारी कर दिए गए हैं। वहीं संचालक स्वास्थ्य सेवाओं की ओर से पांच जिलों- रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर तथा रायगढ़ के कुछ निजी अस्पतालों को अपनी कुल क्षमता के 50 फीसदी बिस्तर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे सातों दिन ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

संबंधित कलेक्टरों ने उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपेडेमिक एक्ट 1987 यथाशंसोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किए हैं।

होली, मंदिर में पूजा से लेकर डीजे, शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र तक के लिए तय नियम तय

प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपायोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 5 लोग उपस्थित रह सकेंगे। मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।

जुर्माना देने से मना करने पर वैधानिक कार्रवाई होगी। संबंधित जिलों के सभी पर्यटन स्थलों मे आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित होगा। विवाह अंत्येष्टि, दशगात्र, चालिसवां अथवा इससे संबंधित आवयश्यक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को समय समय पर हाथ धोना, सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। डीजे, नगाड़ा व समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर आगामी आदेश तक रोक होगी।

दूसरे राज्यों से आए तो क्वारंटाइन जरूरी


सार्वजनिक स्थ्लों, सिनेमा हॉल एवं मॉल में आने जाने वालों की दैनिक जांच होगी और कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। धार्मिक स्थल व्यक्तिगत व एकल पूजा के लिए खुले रहेंगे। समूह में जाकर कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे। धरना, रैली, जुलूस, खेलकूद, मेला, राजनीतिक आदि कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा। वहीं दूसरे राज्यों से उक्त जिलों मेंं आने वाले लोगों को सात दिन क्वारंटाइन में रहना होगा।

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