Corona Breaking : दुर्ग जिले के इन क्षेत्रों में धारा 144; होली, मंदिर में पूजा से लेकर डीजे, शादी, अंत्येष्टि तक ये नियम
prohibitory order in durg : कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जारी किया आदेश
दुर्ग/नवप्रदेश। prohibitory order in durg : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दुर्ग जिले के नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस संबंध के ओदश दुर्ग के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जारी किए हैं। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपेडेमिक एक्ट 1987 यथाशंसोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कलेक्टर भूरे की ओर से प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए गए हैं।
इसके तहत होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपायोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 5 लोग उपस्थित रह सकेंगे। मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना देने से मना करने पर वैधानिक कार्रवाई होगी।
प्रतिबंधात्मक (prohibitory order in durg) आदेशों केे तहत जिला दुर्ग अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों मे आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित होगा। विवाह अंत्येष्टि, दशगात्र, चालिसवां अथवा इससे संबंधित आवयश्यक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को समय समय पर हाथ धोना, सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, दुर्ग से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।
डीजे नगाड़ा व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी रोक
डीजे, नगाड़ा व समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर आगामी आदेश तक रोक होगी। सार्वजनिक स्थ्लों, सिनेमा हॉल एवं मॉल में आने जाने वालों की दैनिक जांच होगी और कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। धार्मिक स्थल व्यक्तिगत व एकल पूजा के लिए खुले रहेंगे। समूह में जाकर कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे। धरना, रैली, जुलूस, खेलकूद, मेला, राजनीतिक आदि कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा।