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Principal Counseling : पदोन्नत प्राचार्यों के लिए बड़ी राहत! आज से शुरू होगी काउंसिलिंग, 26 नवंबर को मिलेंगे पोस्टिंग आदेश

Principal Counseling

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लंबे समय से पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे ई-संवर्ग के पदोन्नत प्राचार्यों (Principal Counseling) के लिए आखिरकार राहत भरी खबर आई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थगित काउंसिलिंग को पुनः शुरू करने का निर्णय लेते हुए 21 से 24 नवंबर तक लगातार काउंसिलिंग कराने की घोषणा की है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार 26 नवंबर को पोस्टिंग आदेश जारी कर दिए जाएंगे, जिससे इस माह सेवानिवृत्त होने वाले पदोन्नत प्राचार्य भी समय पर कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। इसके बाद शिक्षकों में संतोष, उत्साह और उम्मीद का माहौल बन गया है। उल्लेखनीय है कि टी-संवर्ग की तर्ज पर अब ई-संवर्ग की काउंसिलिंग भी उसी नियमावली के आधार पर की जाएगी और डीपीआई सहित पूरा विभाग प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है।

(Principal Counseling) मंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात

छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति फोरम का प्रतिनिधिमंडल 19 नवंबर को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से दुर्ग निवास में मिला। प्रतिनिधियों ने काउंसिलिंग की धीमी गति और लगातार तारीख आगे बढ़ने पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर अवकाश का दिन होने के कारण नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले 54 पदोन्नत प्राचार्य कार्यभार ग्रहण करने से वंचित हो सकते हैं।

इस पर मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि 21 से 24 नवंबर तक लगातार काउंसिलिंग कराते हुए 26 नवंबर को आदेश जारी किए जाएं। फोरम के प्रतिनिधि अनिल शुक्ला, राकेश शर्मा, आरके झा, श्याम कुमार वर्मा और मलखम वर्मा ने मंत्री यादव का आभार व्यक्त किया।

इसलिए स्थगित की गई थी काउंसिलिंग

लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने 17 नवंबर को जारी आदेश में उल्लेख किया था कि प्राचार्य ई-संवर्ग की काउंसिलिंग शुरू की जा रही है, लेकिन कुछ पदोन्नत प्राचार्यों द्वारा दावा-आपत्ति में अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया गया था। इसी कारण काउंसिलिंग को स्थगित कर 17 से 19 नवंबर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई। निराकरण के लिए बीएल देवांगन (उप संचालक), एचसी दिलावर (सहायक संचालक), रामजी पाल (सहायक संचालक), सूरज यादव और कृष्ण कुमार मेश्राम की समिति गठित की गई है।

(Principal Counseling) काउंसिलिंग के दौरान अनिवार्य दस्तावेज

काउंसिलिंग में उपस्थित होने वाले सभी पदोन्नत प्राचार्यों को संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाणित वर्तमान संस्था में कार्यरत होने और मूल पदस्थापना का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसके साथ शासन द्वारा मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यदि कोई पदोन्नत प्राचार्य दिव्यांग हैं, तो उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें सामान्य अभ्यर्थी मानते हुए पदस्थापना दी जाएगी। ई-संवर्ग के पदोन्नत प्राचार्यों द्वारा टी-संवर्ग की संस्था का चयन मान्य नहीं होगा। काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहने या स्थान चयन से मना करने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को आवंटन के बाद शेष रिक्त पद पर पदस्थापना दी जाएगी।

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