0 क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देना अनिवार्य, न्यूज़ पेपर-टीवी चैनल में कम से कम तीन बार प्रकाशित कराएंगे जानकारी
रायपुर/नवप्रदेश। Press Conference Of CEC In Raipur : मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC राजीव कुमार ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रत्याशियों को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देना अनिवार्य है और अखबार में कम से कम तीन बार प्रकाशित करवाना होगा। यहां कई दुर्गम इलाकें हैं, जहां चुनाव आयोग की टीम बहुत चैलेंजेस फेस कर जाती है। केंद्रीय हो या राज्य की एजेंसी एक-दूसरे से जानकारी साझा कर सफलता पूर्वक निर्वाचन कार्य संपन्न कराती है। आगामी चुनाव को लेकर सारी एजेंसियों, चाहे वह केंद्रीय हो या राज्य की सख्त हिदायत दी गई है कि वे एक दूसरे से जानकारी साझा करें।
वरिष्ठ पुलिस अफसरों को स्पेशल सेल का गठन करने कहा गया है। सभी को अपने प्रत्याशी के बारे में जानना चाहिए, इसके लिए नो योर केंडिडेट एप से जानकारी मिल सकेगी। इसमें प्रत्याशियों को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी।
साथ ही प्रत्याशियों को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देना अनिवार्य है। अखबार में कम से कम तीन बार प्रकाशित करवाना अनिवार्य है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव आयोग की तरफ से छत्तीसगढ़ वासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आगामी चुनाव में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया।
Press Conference Of CEC In Raipur : इसबार ED, IT, POLICE, सिविल एविएशन समेत सभी विभाग समन्वय से चुनावी कार्यों का निपटान करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने यहां न केवल छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग की सारी तैयारियों की समीक्षा की बल्कि प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, सभी संभागों के आयुक्त तथा पुलिस रेंजों के महानिरीक्षक के साथ बैठक कर विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारियों की जिलेवार समीक्षा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरूण गोयल के अलावा राज्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले मौजूद रहे।
बुजुर्ग, निःशक्त घर बैठे कर सकते हैं वोट
CEC राजीव कुमार ने कहा इस बार दूरस्थ इलाकों, नए मतदाताओं और बुजुर्ग, निःशक्त समेत नववधुओं के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। यह ख़ुशी की बात है कि ज्यादातर मतदान केंद्रों में आकर वोट करते हैं और यह उनका पसंदीदा त्यौहार है। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग या निःशक्त घर बैठे भी वोट करना चाहे तो उसे मतदान के 4 से 6 दिन पूर्व एक तय आवेदन फॉर्म भरकर यह कर सकता है। निर्वाचन स्टाफ घर जाकर उनका मतदान करवाएगा।
पैसा, शराब, गिफ्ट देने वालों पर सख्ती
आगामी चुनाव को लेकर सारे एजेंसियों, चाहे वह केंद्रीय हो या राज्य की सख्त हिदायत दी गई है कि वे एक दूसरे से जानकारी साझा करें। एक-दूसरे से समन्वय बनाकर कार्य करें। चाहे वह शराब का मामला हो या रुपए बांटने का सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है की इसके लिए जनजागरूकता जरुरी है।
इसलिए सिर्फ केंद्रीय और राज्य की ही नहीं जनता की भी यह ड्यूटी है कि उनके क्षेत्र में अगर चुनावी प्रलोभन के लिए पैसा, शराब और गिफ्ट बाटा जा रहा है तो हेल्प लाइन में कॉल करें या फिर चुनाव आयोग द्वारा जारी नंबर पर सिर्फ मोबाइल में फोटो खींचकर शेयर करे तो नाम, पता गुप्त रखा जायेगा और औसतन १०० मिनट में क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा।