रायपुर/नवप्रदेश। POSCO Act : गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के विकासखण्ड मरवाही के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लिटिया सरई में पदस्थ शिक्षक विनोद कुमार राय (एलबी) के विरूद्ध पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्यवाही संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर (POSCO Act) के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से इस संबंध में मिले प्रस्ताव पर की गई है। निलंबन अवधि में शिक्षक विनोद कुमार राय (एलबी) का मुख्यालय विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी मरवाही निर्धारित किया गया है।
गौरतलब है कि, छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (POSCO Act) जिले में आरोपी टीचर विनोद राय ने 14 साल की स्टूडेंट से बाइक पर स्कूल ले जाने के बहाने उसे गाड़ी का लालच देकर संबंध बनाने का दबाव डाला। जब लड़की नहीं मानी तो स्कूल पहुंच कर उसे 500 रुपए दिए और कहा कि किसी को यह सब मत बताना। छात्रा ने घर लौटकर परिजनों को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। इसके बाद आरोपी टीचर फरार है। मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है।