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Porn Film Case : सुप्रीम कोर्ट ने गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Porn Film Case: Supreme Court stays arrest of Gehana Vashistha

Porn Film Case

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता गहना वशिष्ठ को पोर्न फिल्म मामले (Porn Film Case) में बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब तक बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा सहित कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

वशिष्ठ का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अजीत वाघ ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और बीआर गवई की पीठ के समक्ष दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने कहा था कि उन्हें पोर्नोग्राफी रैकेट का पता लगाने के लिए हिरासत में लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकी एक टिप पर आधारित थी और यास्मीन को पकड़ लिया गया था।

वाघ ने तर्क दिया कि जांच चल रही है और पुलिस ने पाया कि याचिकाकर्ता यास्मीन का दोस्त था। उन्होंने कहा, गहना 133 दिनों से हिरासत (Porn Film Case) में है। पहली प्राथमिकी में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।मामले में दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि वशिष्ठ को तीसरी प्राथमिकी में गिरफ्तार ना किया जाए और जब भी जरूरत हो वह भी जांच में शामिल हों।

7 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तारी की आशंका में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। आज, शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

पुलिस को शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज (Porn Film Case) किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि वशिष्ठ, जो कथित तौर पर अश्लील फिल्मों के निर्देशक थे, उन्होंने महिलाओं को ‘अश्लील फिल्म वीडियो’ में अभिनय करने के लिए पैसे का लालच दिया। शिकायत करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि उसे वशिष्ठ की फिल्मों के लिए अश्लील वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया गया, जो एक मोबाइल एप्लिकेशन पर अपलोड किए गए थे।

व्यवसायी राज कुंद्रा, जो पोर्न फिल्म मामले में दर्ज एक अन्य प्राथमिकी में भी आरोपी हैं,उनको इस सप्ताह की शुरूआत में मुंबई के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी थी।

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