अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं और हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM AJAY Scheme) के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति गरियाबंद द्वारा संचालित इस योजना में विभिन्न स्वरोजगार व्यवसायों के लिए 31 जनवरी 2026 तक आवेदन किया जा सकता है।
गरियाबंद जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी रश्मि गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र आवेदकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM AJAY Scheme) के तहत अधिकतम एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही हितग्राहियों को अधिकतम 50 हजार रुपये तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपना व्यवसाय सुदृढ़ रूप से प्रारंभ कर सकें।
पात्रता की शर्तें स्पष्ट
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है। इन शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM AJAY Scheme) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
ऋण एवं अनुदान के लिए आवेदन करते समय आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो तथा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र शामिल हैं। सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां जमा करनी होंगी।
कहां करें संपर्क
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक कलेक्ट्रेट परिसर गरियाबंद स्थित कक्ष क्रमांक 37, शाखा—जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति गरियाबंद में सीधे संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM AJAY Scheme) के माध्यम से जिले के एससी वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक रूप से सशक्त बनने में सहायता मिलेगी।

