नई दिल्ली, नवप्रदेश। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े हैं तो ये खबर आपके काम की है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS से बाहर निकलने के लिए ग्राहकों द्वारा कुछ दस्तावेज अपलोड किए जाने को अनिवार्य कर दिया (pension Hike) है।
इससे NPS से बाहर निकलने के बाद सालाना पेंशन भुगतान में तेजी आएगी और यह प्रक्रिया आसान होगी। यह नया नियम आगामी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। मतलब ये कि 1 अप्रैल 2023 से दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसका असर प्राइवेट या सरकारी, दोनों तरह के कर्मचारियों पर (pension Hike) पड़ेगा।
A. NPS Exit/ विदड्रॉल फॉर्म
B. विदड्रॉल फॉर्म में पहचान और पते का प्रूफ
C. बैंक अकाउंट प्रूफ
D. PRAN कार्ड या परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर
इस बात का ध्यान रखें कि जो दस्तावेज अपलोड हो रहे हैं वो पढ़े जाने योग्य हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकती (pension Hike) है। ये दस्तावेज उन लोगों को अनिवार्य रूप से अपलोड करना है, जो 1 अप्रैल, 2023 से समय पर एन्युटी आय की चाहत रखते हैं।