पैन कार्ड को आधार से लिंक न कराने पर आयकर सेवाओं का लाभ लेने में आ सकती है दिक्कत
नई दिल्ली/नवप्रदेश। पैन कार्ड (pan card) को यदि आपने अपने आधार (adhar) से लिंक (link) नहीं किया हो तो 31 दिसंबर तक ये काम कर लें क्योंकि 31 दिसंबर के बाद आधार से लिंक न कराने वाले पैन कार्ड धारकों को आयकर सेवाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है।
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आयकर विभाग ने 31 दिसंबर तक पैन (pan card) को आधार (adhar) से जोड़ना (link) अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा सूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक, बेहतर कल के लिए पैन कार्डधारकों को अपना पैन 31 दिसंबर तक आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सितंबर में आदेश जारी कर पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर की थी। इससे पहले यह सीमा 30 सितंबर थी
ये है नियम
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की प्रमुख आधार योजना को वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने व पैन के आवंटन के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य रहेगी। आयकर कानून कहता है कि जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार हासिल करने के पात्र है तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अवश्य देनी होगी।