जींद/नवप्रदेश। अब धान (paddy) के अवशेष (remains) जलाने (burning) पर जुर्माना (fine) लगेगा। पंजाब की तरह हरियाणा (haryana) में भी धान के अवशेष जलाने के खिलाफ मुहिम चलायी जा रही है । धान (paddy) के अवशेष जलाने पर जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने यह आदेश भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुवार को जारी किये। इन आदेशों का उल्लघंन करने वाले किसानों पर जुर्माना (fine) लगाया जायेगा। डॉ. दहिया ने उक्त निर्देश जारी करने के बाद बताया कि धान (paddy) की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और कई किसान धान की फसल की कटाई के बाद अवशेषों को जला देते हैं जिससे उत्पन्न धुंआ/स्मोग मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है।
किसान अवशेषों (remains) को जलाने के बजाय अवशेषों का प्रयोग फसल चारे के रूप में करें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से भूमि के मित्र कीट भी मर जाते है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए कोई भी किसान फसलों के अवशेष न जलायें।