OPS Breaking : पुरानी पेंशन बहाली को लेकर वित्त विभाग ने जारी किया नया निर्देश…पढ़ें आदेश

रायपुर/नवप्रदेश। OPS Breaking : राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल को करने को लेकर नया निर्देश जारी किया है। इस बाबत सभी विभागों को वित्त विभाग ने निर्देश जारी किया है।

पत्र में कहा है कि, संदर्भित अधिसूचना द्वारा दिनांक 11:2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

जिसके सरल क्रमांक 5.6 एवं 7 के स्थान पर दिनांक 20.01.2023 द्वारा किये गये प्रतिस्थापन की अधिसूचना, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1976 की अधिसूचना एवं सामान्य भविष्य निधि नियम में संशोधन की अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

Exit mobile version