भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साध्य अधिनियम 2023 के लिए सेमिनार आयोजित
रायपुर/नवप्रदेश। One Day Seminar By Raipur Police : रायपुर पुलिस द्वारा एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में IG रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा समेत समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारीयों ने संगठित अपराध, आतंकवाद के लिये नया कानून में नये प्रावधान को बताया। नए कानून में अब अपराधी जेल जाने के अलावा सामुदायिक सेवा का कार्यभी करेंगे।
इसके अलावा राजद्रोह अब देशद्रोह कहलायेगा। IG रायपुर रेंज ने बताया कि महिला बच्चों की सुरक्षा के संबंध में नये कानून में नया अध्याय जुड़ गया है। साथ ही पुलिस विवेचना की साडी प्रक्रियाओं का डिजिटलाईजेशन भी करेगी।
आज यातायात मुख्यालय के सभागार में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साध्य अधिनियम 2023, के संबंध में जिला पुलिस बल रायपुर के 80 विवेवकों को प्रशिक्षण देने हेतु 01 दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया। उक्त सेमीनार में पुलिस महानिरीक्षक, रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष सिंह एवं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सहायक प्रध्यापक एवं विधि विशेषज्ञ श्रीमती प्रिया राव सेमिनार में प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे।
IG मिश्रा ने अपने उद्बोधन में बताया कि ये तीनों नवीन कानून अपराधिक न्यायप्रणाली को एक मजबूत, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करेंगी, इनसे विवेचना में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, तकनिकी एवं फोरेंसिक उपकरणों की मदद से जांच की गुणवत्ता अधिक होगी और समय सीमा में ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होगी।
सेमीनार के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने नवीन कानूनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुये बताये कि पुराने कानून तिसका आचार दण्डात्मक प्रकृति का था, उसमें वर्तमान परिपेक्ष्य को देखते हुये सुधार करते हुये, न्याय प्रकृति का बनाया गया है जिससे विवेचना एवं न्यायालयीन कार्यवाही में अनावश्यक विलय को समाप्त कर जल्द से जल्द पीडित को न्याय मिल सके।