नई दिल्ली। adhar card: केन्द्र सरकार ने कहा है कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। यह वैकल्पिक है। केंद्र सरकार ने देश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) कार्यालय को आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दे दी है।
हालाँकि, ऐसे पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा। 27 जून को प्रकाशित एक अधिसूचना में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरजीआई कार्यालय को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए पहचान विवरण को मान्य करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति दी है।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत, नामित रजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु रिपोर्टिंग फॉर्म में मांगे गए अन्य विवरणों के साथ आधार संख्या को सत्यापित करने की अनुमति दी जाएगी, चाहे स्वैच्छिक आधार पर हो या नहीं। इस मामले का उद्देश्य बच्चे की पहचान स्थापित करना हो सकता है। जन्म के मामले में माता-पिता और मुखबिर और जन्म और मृत्यु पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए मामले में माता-पिता, पति या पत्नी और मुखबिर की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से हो सकता है।
इस बीच, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। 2020 मे मंत्रालय ने नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार सुशासन, सार्वजनिक धन के प्रवाह और जीवन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों के अनुरोध पर आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे दी है।