नयी दिल्ली । Temporary Director in CBI: उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक पद पर स्थाई नियुक्ति संबंधी याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने नोटिस के जवाब के लिए केंद्र को दो सप्ताह का समय दिया है।
याचिकाकर्ता (Temporary Director in CBI) की ओर से पेश जानेमाने वकील प्रशांत भूषण ने श्री प्रवीण सिन्हा को सीबीआई के अंतरिम/कार्यवाहक निदेशक पद पर नियुक्ति का विरोध किया। श्री ऋषि कुमार शुक्ला के दो फरवरी को निदेशक पद से सेवानिवृत होने के बाद श्री सिन्हा को अंतरिम नियुक्ति दी गई थी।
श्री भूषण ने दलील दी कि सीबीआई (Temporary Director in CBI) के अंतरिम निदेशक पद पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। नियमित निदेशक पद पर नियुक्ति नहीं होने से जांच एजेंसी का कामकाज प्रभावित होता है। श्री भूषण ने कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और इसकी सुनवाई जल्दी कराई जानी चाहिए।
लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगले सप्ताह संबंधित जज खाली नहीं है क्योंकि वे मराठा आरक्षण से संबंधित संविधान पीठ का हिस्सा होंगे।