जम्मू/नवप्रदेश। Nikah : जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक उपाधीक्षक को सरकार से पूछे बिना दो निकाह करना भारी पड़ गया है। सरकार ने उसकी दो साल की अवधि के लिए पदोन्नति व वेतन वृद्धि रोक दी है। गृह सचिव आरके गोयल ने यह आदेश जारी किया है।
इस मामले में विभागीय जांच जांच के बाद डीएसपी बशारत हुसैन (Nikah) डार की दो वेतन वृद्धि को रोकने और नियमानुसार दो साल की अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक लगाने का निर्णय लिया। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 1971 के नियम 22 (1) का और जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के 30 का उल्लंघन करने पर की गई है।
आदेश में कहा गया है कि सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी करने के लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अनुशंसा के आधार पर डीएसपी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि डार ने इन आरोपों का खंडन किया था। उसका कहना था कि वह पहली बीबी को तलाक दे चुका है।
पहली शादी के रहते दूसरा निकाह किया
विभाग ने मामले की जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया (Nikah) गया था और जांच अधिकारी ने इस निष्कर्ष के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की कि डार ने सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपनी पहली शादी के रहते दूसरी शादी की।