प्रदेश के कई शहरों में लंबे समय से अटके विकास कार्यों को लेकर लोगों के बीच चर्चा बनी (New SOR) हुई थी। सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं की धीमी रफ्तार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब सरकार के एक नए फैसले से इन कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
नगरीय निकायों के अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के बीच भी इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद विकास कार्यों की लागत तय करने की प्रक्रिया में बदलाव आएगा और परियोजनाओं को समय पर शुरू करने में मदद मिलने की संभावना है।
प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग की नवीन दर अनुसूची को नगरीय निकायों में लागू कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
नई बाजार दरों पर बनेंगे प्राक्कलन New SOR
सरकार के इस फैसले के बाद सड़क, भवन, विद्युत और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों के प्राक्कलन नई बाजार दरों के आधार पर तैयार किए जाएंगे। इससे निर्माण कार्यों की लागत का आकलन वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप किया जा सकेगा।
जीएसटी से मुक्त रखी गई दरें
वर्ष 2020 से लागू दर अनुसूची में दरें जीएसटी सहित निर्धारित थीं। वहीं 10 अप्रैल 2026 से प्रभावी नई व्यवस्था में दरों को जीएसटी से अलग रखा गया है। इससे लागत निर्धारण की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होगी और भुगतान संबंधी कई व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है।
निविदाओं में बढ़ सकती है भागीदारी
अधिकारियों के अनुसार पुरानी दरों और वर्तमान बाजार भाव के बीच बड़ा अंतर होने के कारण कई ठेकेदार निविदाओं में रुचि नहीं ले रहे थे। इसका असर विकास कार्यों की गति पर पड़ रहा था। नई दरें लागू होने के बाद निर्माण एजेंसियों को वास्तविक लागत के अनुरूप भुगतान मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है।
इन विकास कार्यों को मिलेगा लाभ
संशोधित दरों के लागू होने से पाइपलाइन विस्तार, स्ट्रीट लाइट स्थापना, ड्रेनेज व्यवस्था, सीसी रोड निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को गति मिलने (New SOR) की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे नगरीय क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा।
किन कार्यों को किया गया शामिल
विद्युत और मशीनी कार्य
बिजली फिटिंग और मशीनी कार्यों की दरों को वर्तमान बाजार भाव के अनुसार संशोधित किया गया है। ये दरें 10 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।
भवन निर्माण कार्य
भवन निर्माण से जुड़ी दरों में संशोधन करते हुए वर्ष 2015 के आधार दरों को अपडेट किया (New SOR) गया है। 20 अप्रैल 2026 की नई दरों को मंजूरी दी गई है और इसे भवन कार्य दर अनुसूची 2026 के रूप में लागू किया जाएगा।
सड़क निर्माण कार्य
सड़क निर्माण से संबंधित नई दरें भी 20 अप्रैल 2026 से प्रभावी कर दी गई हैं। इससे शहरी क्षेत्रों में सड़क विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने की संभावना है।
