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1 अगस्त से लागू होंगे फास्टैग के नए नियम, देखें क्या होंगे बदलाव?

New rules of Fastag will be implemented from August 1, see what will be the changes?

New rules of Fastag

-फास्टैग से जुड़ी सेवाओं पर 1 अगस्त से नया नियम लागू होगा

नई दिल्ली। New rules of Fastag: फास्टैग से जुड़ी सेवाओं पर 1 अगस्त से नया नियम लागू होगा। अब वाहन लेने के 90 दिन के भीतर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर फास्टैग नंबर पर अपलोड करना होगा। अगर तय समय में नंबर अपडेट नहीं किया गया तो उसे हॉटलिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके बाद 30 दिन की अतिरिक्त अवधि होगी, लेकिन अगर फिर भी वाहन का नंबर अपडेट नहीं हुआ तो फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। हालाँकि राहत की बात यह है कि फास्टैग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को 31 अक्टूबर तक सभी पांच और तीन साल पुराने फास्टैग को केवाईसी करना होगा।

31 अक्टूबर तक का समय

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जून में फास्टैग (New rules of Fastag) पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें फास्टैग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की गई थी। अब कंपनियों को सभी शर्तें पूरी करने के लिए 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन मिलेगी। एनपीसीआई ने नई शर्तों के मुताबिक नए फास्टैग जारी करने और दोबारा फास्टैग, सिक्योरिटी डिपॉजिट और मिनिमम रिचार्ज से जुड़े चार्ज भी तय कर दिए हैं।

यह बदलाव 1 अगस्त से प्रभावी होगा

कितना चार्ज किया जा सकता है?

… बंद रहेगा

दूसरी ओर, कुछ फास्टैग (New rules of Fastag) कंपनियों ने यह नियम भी जोड़ा है कि फास्टैग सक्रिय रहना चाहिए। इसके लिए तीन महीने के अंदर ट्रांजैक्शन करना जरूरी है. यदि लेनदेन नहीं किया गया तो इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको पोर्टल पर जाकर इसे दोबारा एक्टिवेट करना होगा। यह नियम उन लोगों के लिए परेशानी भरा होगा जो वाहन का उपयोग केवल सीमित दूरी के लिए करते हैं जहां टोल नहीं काटा जाता है।

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