New Bike Rule : केंद्रीय सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
नई दिल्ली/ए.। New bike rule : देश बढ़ते सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य ने बाइक चालकों के लिए भी अब नए (new bike rule) नियम बनाए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक बाइक में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं महामार्ग मंत्रालय की ओर से यह निर्णय लिया गया है, ताकि बाइक चालक व पीछे बैठने वाले की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। टू व्हीलर बाइक चालाकों के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। चालक के पीछे पीछे बैठने वाले के लिए ये नियम है। लिहाजा अब चालक के पीछे बैठने वाले को भी नियमों का पालन करना होगा।
गाइडलाइन के अनुसर बाइक के पीछे वाली सीट के दोनों बाजू मेंं हैंड होल्डा होना जरूरी है। उसी प्रकार बाइक की पीछे वाली सीट के दोनों ओर पायदान होना भी जरूरी है। साथ ही बाइक के पीछे वाले चक्के का बांया भाग कम से कम आधा पूरी तरह ढंका होना चाहिए। ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े चक्के में न फंसे।
डिक्की को लेकर ये गाइड लाइन
मंत्रालय की ओर से बाइक को हल्का कंटेनर लगाने संबंधी गाइडलाइन भी जारी की है। इसके मुताबिक कंटेनर डिक्की 550 मिमी लंबी, चौड़ाई 510 मिमी तथा ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कंटेनर को पीछे वाली सीट पर लगाया तो ऐसी बाइक पर सिर्फ एक व्यक्ति यानी चालक की ही इजाजत होगी। और यदि इसे दूसरी सीट के पीछे लगाया जाए तो दूसरी सीट पर बैठने की इजाजत होगा।
टायर को लेकर ये नियम
सरकार की ओर से टायर को लेकर भी नियमावली बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की सूचना दी गई है। इस सिस्टम में लगाए गए सेंसर के द्वारा हवा की स्थिति क्या है इसकी जानकारी ड्राइवर को मिलती रहेगी। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने टायर किट की सिफारिश भी की है। इन नए (new bike rule) नियमों का पालन करना होगा।