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सेना, एनसीपी, कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई , भाजपा को…

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नई दिल्ली/नवप्रदेश। एनसीपी, शिवसेना व कांग्रेस (ncp, shivsena and congress) की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा भाजपा को सरकार बनाने का मौका देने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका (plea) पर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में सुनवाई (hearing) शुरू (start) हो गई। तीनों दलों द्वारा याचिका में यह मांग भी की गई है कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवी को बहुमत सिद्ध करने के लिए दिया गया सात दिन का समय घटाया जाए।

बहुमत सिद्ध करने के लिए उन्हें सिर्फ 24 या 48 घंटे दिए जाए। शिवसेना (shivsena) की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने दलील दी कि शिवसेना को संख्याबल दिखाने  के लिए सर्फ 24 घंटे का समय दिया गया। राष्ट्रपति शासन बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक को कैसे खत्म कर दिया गया। सिब्बल ने यह भी कहा कि यदि भाजपा के पास बहुमत है तो उसे सात दिन का समय क्यों चाहिए, उन्हें तुरंत बहुमत सिद्ध करना चाहिए।

एनसीपी व कांग्रेस (ncp and congress) की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी दलील रख रहे हैं। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में सुनवाई (hearing start) शुरू (start) हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि एनसीपी (ncp) विधायकों की राज्यपाल को भाजपा को समर्थन दिए जाने संबंधी पत्र कहां है। बताया जा रहा है कि जो पत्र अजित पवार ने राज्यपाल को सौंपा है उसमें सिर्प मिटिंग में मौजूद एनसीपी विधायकों के हस्ताक्षर हैं यह भाजपा को समर्थन का पत्र नहीं है। इससे समझा जा सकता है महाराष्ट्र में क्या हो सकता है।भाजपा को झटका लग सकता है या उसे सात दिन का समय मिलता है। क्योंकि कपिल सिब्बल ने मांग की है कि आज ही बहुमत सिद्ध करने का आदेश दिया जाए।

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