कोर्ट ने कहा- अपराध चाहे कितना गंभीर हो, आरोपी की उम्र नजरअंदाज नहीं कर सकते
नवप्रदेश डेस्क। Mumbai High Court Porsche Accident Case : मुंबई उच्च न्यायलय ने पोर्श एक्सीडेंट केस में आरोपी नाबालिग को जमानत दे दिया है। आज (25 जून) आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी है। साथ ही उसे बाल सुधार गृह से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में टिप्पणी में कहा है कि अपराध चाहे कितना भी गंभीर हो, आरोपी की उम्र नजरअंदाज नहीं कर सकते।
जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि हमें आरोपी के साथ वैसे ही पेश आना होगा, जैसे हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चे के साथ पेश आते। फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो। याचिका पर हाईकोर्ट में 21 जून को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने आदेश रिजर्व रख लिया था और फैसला सुनाने के लिए आज की तारीख दी थी।
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश आरोपी लड़के की आंटी की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया। पिछले हफ्ते दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया था कि लड़के को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।