- राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू के साथ ही उनके बेटों पर दर्ज एफआईआर भी की रद्द
- गोवंश तस्करी के आरोप में भीड़ ने पहलू काे पीट-पीट कर मार डाला था
- हमलावरों पर हत्या व पहलू तथा उनके बेटों पर पुलिस ने दर्ज किया था गो तस्करी का मामला
नई दिल्ली/नवप्रदेश। गाेवंश तस्करी के शक में हुई माॅब लिंचिंग (mob lynching) की घटना में मारे गए पहलू (pehlu khan) खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर (fir) रद्द (quash) करने का हाईकोर्ट (high court) ने आदेश दिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान के साथ ही उनके बेटों के खिलाफ दर्ज एफआईआर (fir) रद्द (quash) करने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि पुलिस ने पहलू खान पर हमला करने वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया ही था। साथ ही, पहलू खान, उनके बेटों और पिकअप ड्राइवर पर गोवंश की तस्करी का मामला भी दर्ज किया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है।
ये है मामला
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में भीड़ ने गोवंश-तस्करी के शक में भीड़ ने पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या (mob lynching) कर दी थी। बताया जाता है कि एक अप्रैल 2017 को हरियाणा निवासी पहलू खान जयपुर से दो गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे। इसी दौरान भीड़ ने पिकअप वाहन को रुकवा कर पहलू खान और उनके बेटों के साथ मारपीट की थी। इलाज के दौरान पहलू खान की अस्पताल में मौत हो गई थी।