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MLAs and former MLA : विधायक और पूर्व विधायकों की तो लग गई लॉटरी…पेंशन सहित भत्तों में हुई बढ़ोतरी…नोटिफिकेशन जारी…देखें बढ़ी हुई राशि

रायपुर, 26 अप्रैल। MLAs and former MLA : छत्तीसगढ़ में विधायक और पूर्व विधायकों की पेंशन के साथ भत्ते में वृद्धि के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

इस संबंध में राज्य सरकार ने बजट सत्र में विधेयक प्रस्तुत किया था। यह विधेयक सर्व सम्मति से पारित हुआ था। इसके मुताबिक अब पूर्व विधायकों को हर महीने 58300 रुपए पेंशन मिलेगी।

पूर्व विधायक 5 लाख तक रेल, हवाई जहाज में यात्रा कर सकेंगे। वर्तमान विधायकों के लिए 10 लाख तक की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा वर्तमान और पूर्व विधायकों के भत्तों में वृद्धि की गई है। इसके अंतर्गत वर्तमान व पूर्व विधायकों को हर महीने दस हजार रुपए टेलीफोन भत्ता दिया जाएगा। 15 हजार रुपए अर्दली भत्ता दिया जाएगा।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित

बजट सत्र के 13वें दिन विधायकों का वेतन भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया था। जिसमें राज्य के पूर्व विधायकों के पेंशन और यात्रा भत्ते में बढ़ोत्तरी की गई है। संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे द्वारा लाए गए इस विधेयक में पूर्व विधायकों की पेंशन 35 हजार रुपए से बढ़ाकर 58,300 रुपए किया गया है।

विधेयक के मुताबिक पूर्व विधायक अपनी सदस्यता के पहले कार्यकाल (पांच वर्ष से अधिक कार्यकाल) के बाद प्रत्येक एक वर्ष के लिए प्रति माह एक हजार रुपए की अतिरिक्त पेंशन पाने का भी हकदार होगा।

विधेयक में कहा गया है कि प्रत्येक मौजूदा सदस्य रेलवे/हवाई यात्रा के लिए मौजूदा आठ लाख रुपये प्रति वर्ष के बजाय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष का भत्ता पाने का हकदार होगा। इसी तरह पूर्व विधायकों के लिए यह भत्ता चार लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा।

अतिरिक्त वार्षिक व्यय 16.96 करोड़ रुपये

आपको बताते चलें कि पिछले साल मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में वृद्धि के लिए विधेयक पारित किया था, जिससे राज्य के खजाने पर 6.81 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ा था।

उसके बाद अब फिर से सरकार के खजाने पर 16.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ बढ़ जायेग। छत्तीसगढ़ विधानसभा (MLAs and former MLA) में 90 सदस्य हैं।

हर पांच साल में बढ़ती है पेंशन

यदि हम पूर्व विधायकों की पेंशन की बात करे तो हर पांच साल में बढ़ती है। पूर्व विधायकों को पहले पांच साल 35 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। विधेयक के अनुसार पूर्व विधायक सदस्यता के अपने पहले कार्यकाल (पांच साल से अधिक कार्यकाल) के बाद हर एक वर्ष के लिए प्रति माह एक हजार रुपए की अतिरिक्त पेंशन पाने का भी हकदार होगा।

विधेयक में कहा गया है कि प्रत्येक मौजूदा सदस्य रेलवे / हवाई यात्रा के लिए मौजूदा आठ लाख रुपये प्रति वर्ष के बजाय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष का भत्ता पाने का हकदार होगा। वहीं पूर्व विधायकों के लिए यह भत्ता चार लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व विधायक क्रमश: 10 हजार रुपये और 15 हजार रुपये का टेलीफोन भत्ता और अर्दली भत्ता पाने के हकदार होंगे। अधिकारियों ने बताया पहले पूर्व सदस्यों के लिए टेलीफोन और अर्दली भत्ते का कोई प्रावधान नहीं था।

विधायकों को यह मिलता है

विधायकों का वेतन – 20000

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता – 55000

टेलीफोन भत्ता – 10000

अर्दली भत्ता – 15000

दैनिक भत्ता – 2000

विधानसभा में बैठक का भत्ता – 1000

(विधायकों को अब तक यह सुविधा मिलती थी)

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