रायपुर/नवप्रदेश। केंद्रीय गृहमंत्रालय (ministry of home affairs ) की ओर से शनिवार 25 अप्रैल से देशभर में दुकानें (shops open) खोलने को लेकर कुछ और छूट दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार देर रात लॉकडाउन के प्रतिबंधों संबंधी पुनरक्षित समेकित आदेश (revised order) जारी किया गया।
समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर गृहमंत्रालय के आदेश के बारे में जानकारी दी है। इस जानकारी में गृहमंत्रालय (ministry of home affairs) के आदेश के मुताबिक सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शॉप्स एंड एस्टेब्लिसमेंट एक्ट के अंतर्गत सभी दुकानों (shops open) को छूट दी गई है।
इनमें रेसिडेंसियल कॉम्प्लेक्स व मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें (shops open) भी शामिल हैं। हालांकि आदेश के मुताबिक उन दुकानों को यह छूट नहीं है जो नगर निगम व नगरपालिका सीमा के बाहर सिंगल व मल्टी ब्रांड माल्स में हैं।
संशोधित आदेश (revised order) के मुताबिक जिन दुकानों को छूट दी गई हैं उन्हें अपने यहां सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों से ही काम चलाना होगा। हर कर्मचारी को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ सोशल डिस्टंसिंग का भी पालन करने के लिए कहा गया है। हॉट स्पाट व कंटेनमेंट एरिया की दुकानों के लिए उक्त छूट नहीं रहेगी।