सिविल सर्जन द्वारा देयकों का परीक्षण कर अनुमोदित राशि ही की जाती है मंजूर
रायपुर/नवप्रदेश। Medical Care Rules : स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा देखभाल नियम, 2013 के अनुसार शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि स्वीकृत की जा रही है। निदेशालय द्वारा संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा स्वीकृत राशि के बिलों की जांच कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती।
राज्य सरकार के चिकित्सा उपस्थिति नियम (Medical Care Rules), 2013 के अनुसार स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों की जांच एवं पारित करने के लिए प्राप्त होता है। इनकी सूक्ष्म जांच कर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित राशि के आधार पर ही पारित की जाती है।
सिविल सर्जन द्वारा देयकों का परीक्षण कर सी.जी.एच.एस. (Central Government Health Scheme) दर पर निर्धारण कर पारित योग्य जो राशि दर्शाई जाती है, उसे ही पारित किया जाता है। संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा देयक की राशि में कटौती नहीं की जाती है।
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं को विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों द्वारा प्राप्त होने वाले देयकों को शीघ्र-अतिशीघ्र निराकृत कर भुगतान के लिए संबंधित कार्यालयों को वापस भेज दिए जाते हैं। राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर गैर-मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में उपचार संबंधी देयकों की कार्योत्तर स्वीकृति की कार्यवाही संचालक, चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से की जाती है।
राज्य के अंदर गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार कराए गए कोरोना के प्रकरणों की कार्योत्तर स्वीकृति की कार्यवाही संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की जा रही है।
चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Care Rules) की राशि स्वीकृत करने के लिए ओपीडी एवं आईपीडी के प्रकरणों में अलग-अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। इसके लिए पत्नी के आश्रित होने का प्रमाण-पत्र नहीं मांगा जाता है। बच्चों की क्रम संख्या एवं जन्म तारीख की जानकारी चिकित्सा परिचर्या नियम, 2013 में प्रावधानित है।
संचालनालय की एम.आर. (Medical Reimbursement) शाखा में वर्तमान में कोई भी चिकित्सा देयक लंबित नहीं है। सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक या तो पारित किए जा चुके हैं या प्रक्रियाधीन हैं।