Site icon Navpradesh

नाबालिग से किया दुष्कर्म, गर्भपात भी कराया, आरोपी और डॉक्टर दोने गए जेल

marriage, Minor, Incest Fast track court, Abortion, doctor, navpradesh,

rape

कोंडागांव/नवप्रदेश। विवाह (marriage) का प्रलोभन देकर नाबालिग (Minor) से अनाचार (Incest) करने वाले 33 वर्षीय युवक रामसिंह सलाम को फास्ट ट्रैक कोर्ट  (Fast track court) ने दो अलग-अलग धाराओं में कुल 20 और 7 वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही 10500 रुपए का जुर्माना भी किया है। कोर्ट ने नाबालिग (Minor) का गर्भपात (Abortion) करने वाले झोला छाप डॉक्टर विजन मंडल को 3, 10 और 5 साल की सजा सुनाई है। झोला छाप डॉक्टर पर कुल 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

साक्ष्य मिटाने के आरोप में मानकुमारी यादव को 5 साल के कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई है। अपर लोक अभियोजक नरेश नाइक ने बताया किकोशलनार की एक नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर नारायणपुर के शांतिनगर निवासी रामसिंह सलाम ने कई बार अनाचार किया। गर्भवती होने पर रामसिंह नाबालिग को भानुप्रतापपुर ले गया इसके बाद कोरर में प्राइवेट क्लीनिक में उसका गर्भपात करा दिया।

Exit mobile version