Mahadev Betting App Case : महादेव सट्टा एप से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित सूरज चोखानी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत चोखानी की लंबी हिरासत अवधि को देखते हुए सुनाया, जो लगभग 16 महीने से जेल में बंद थे।
यह मामला मूल रूप से छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था और जांच के दौरान इसके तार कोलकाता के कारोबारी सूरज चोखानी तक जा पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि चोखानी ने अवैध सट्टा राशि को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांसफर कर, फिर उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के जरिये भारत(Mahadev Betting App Case) लाकर कंपनियों में लगाया। बाद में इस रकम को शेयर बाजार में घुमाया गया।
जांच में क्या-क्या सामने आया
चोखानी के जरिये निवेश की गई रकम का बड़ा हिस्सा भारतीय शेयर बाजार में लगा।
ईडी ने पहले 400 करोड़ रुपये की संपत्ति वाले 8 डीमैट खातों को फ्रीज कर दिया था।
इस पूरी चैन में कथित तौर पर मनी ट्रेल को छुपाने की रणनीति अपनाई गई।
चोखानी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने मौलिक अधिकारों का हवाला देकर जमानत की मांग(Mahadev Betting App Case) की।